मंगलवार, 28 जून 2022

‘उच्चतम न्यायालय’’ कहीं स्वयं ‘‘भ्रम’’ का शिकार (‘‘एक परसेप्शन’’) तो नहीं हो गया है?

राजनीति में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखने वाले नागरिकों से लेकर राजनैतिक पंडितों,भविष्यवक्ताओं, विश्लेषक, विचारकों  और मीडिया से लेकर राजनेताओं तक में महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम जो देश को उद्वेलित किए हुए हैं, को लेकर उच्चतम न्यायालय क्या अंतरिम आदेश पारित करेगा?, निर्देश देगा? इस पर परस्पर न काफी विरोधाभासी विचारों, मतों, आकलनों की चर्चा होती रही, बल्कि शंका व अनिर्णय के बादल भी ‘‘अंतरिम आदेश’’ के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में छाये रहें। ऐसी स्थिति में भ्रम को दूर, विवाद को निर्णित करने के लिए लोग न्यायालय की ओर दृष्टि जमाये रखते है व सहायता हेतु न्यायालय की शरण में  जाते है। परंतु ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय भी स्वयं ‘‘भ्रम (कन्फ्यूजन) के बादल’’ के घेरे में आ गया प्रतीत होता है, ऐसी ‘‘कुछ-कुछ ध्वनि’’ कल पारित अंतरिम आदेश से निकलती लगती सी है। क्योंकि जो अनिश्चितता और भ्रम का वातावरण समस्त पक्षों, दर्शकों व पाठकों के बीच बना हुआ है, उस स्थिति में सिर्फ तुरंत सहायता एक पक्ष (विद्रोही गुट) को अवश्य इस बात की मिली है कि शाम को समाप्त होने वाली जीवनदायिनी रेखा की लाल बत्ती की समय सीमा बढ़कर 12 जुलाई तक की हो गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय स्वयं भ्रम के संकट में कैसे आ गया है? आगे इसे देखते हैं।

महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, दल बदल हुआ है, वह देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है और न ही सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला कोई पहली बार आया है। दल बदल होने पर ‘‘संख्या के दावे की सत्यता’’ के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के प्रसिद्ध एसआर बोम्मई मामले में अंतिम रूप से प्रतिपादित कर दिया है कि सरकार के बहुमत का फैसला विधानसभा के फ्लोर पर ही तय होगा, राज्यपाल निवास या अन्य कोई जगह नहीं। जिस निर्णय का अभी तक पालन किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के राजनैतिक घटनाक्रम के लगभग सात दिन व्यतीत हो जाने के बावजूद गुवाहाटी से मुंबई विद्रोही गुट नहीं पंहुचा है। इस कारण अभी तक उक्त स्थिति (फ्लोर टेस्ट) पर पहुंची ही नहीं है, यह एक राजनैतिक विश्लेषक के लिसे आश्चर्य की स्थिति है। महाराष्ट्र में दो तिहाई बहुमत से ज्यादा अधिक विधायकों के दल बदलने के कारण जाहिर तौर पर सरकार के अल्पमत में आ जाने के बावजूद भी न तो विद्रोही गुट ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है और न ही अविश्वास का प्रस्ताव स्पीकर या राज्यपाल के पास दिया है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा जो परदे के पीछे रहकर परसेप्शन का निर्माण कर रही है और जो इस दलबदल के कारण भविष्य में सत्तारूढ़ होने जा रहा है, ने भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस ही अभी तक नहीं दिया है। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा बहस की जा रही थी, तब माननीय न्यायाधीश ने एक तरफ जहां यह कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष जिनको अविश्वास का नोटिस मिला वे खुद स्वयं के मामले में जज बन गए और नोटिस को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर ऐसे बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई कर सकते हैं अथवा नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। बावजूद उक्त टिप्पणी के उच्चतम न्यायालय ने उपाध्यक्ष को अपने कर्तव्य निर्वाह का पालन करने से कार्य करने के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। यथास्थिति बरकरार रखने की मंशा दिखाने के बावजूद, ‘‘अंतरिम उपाय’’ के रूप में सिर्फ विधायकों की अयोग्यता के नोटिस की अवधि 14 दिन बढ़ाई है। अर्थात बागी विधायक 12 तारीख तक अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। 

उच्चतम न्यायालय का कन्फ्यूजन (भ्रम) एक और जगह दिखता है, जब न्यायालय यह कहता हैं कि, अनुच्छेद 179 के तहत उपाध्यक्ष को हटाने का जब नोटिस हो तब, क्या डिप्टी स्पीकर के पास संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत ‘‘अयोग्यता की याचिका’’ पर सुनवाई का अधिकार है? यह पर्यवेक्षण (ऑब्जरवेशन) तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत सा लगता है। क्योंकि डिप्टी स्पीकर के अविश्वास की जो सूचना मिली थी, वह उन्होंने अस्वीकार (रिजेक्ट) कर दी थी। इस प्रकार तथ्यात्मक रूप से अविश्वास का कोई नोटिस तत्समय उनके पास लंबित नहीं है। क्योंकि नोटिस को अस्वीकार करने के आदेश पारित होने के बाद नोटिस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हां यदि डिप्टी स्पीकर के अविश्वास के नोटिस अस्वीकार करने का आदेश गलत है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी, जैसा कि शिवसेना के वकील अभिषेक सिंघवी का कथन था। और उच्चतम न्यायालय को निरस्त करने के आदेश की वैधानिकता पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। परन्तु चूंकि बागी गुट ने उक्त पारित अवैधानिक आदेश को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उपाध्यक्ष के नोटिस व शक्ति (अधिकार) को चुनौती दी है। शायद इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने अविश्वास की सूचना को अस्वीकार करने आदेश की वैधता पर फिलहाल कोई भी विचार ही नहीं किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपाध्यक्ष को इस अविश्वास का सूचना पत्र मिला अथवा नहीं, और क्या उन्होंने उक्त सूचना पत्र मिलने की स्थिति में उसे अवैधानिक मानकर निरस्त कर दिया इस तथ्य पर उच्चतम न्यायालय स्वयं भ्रम की स्थिति है, शायद इसीलिए न्यायालय में उपाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

2020 के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को छोड़कर ‘‘किहोतो’’ मामले से लेकर अभी तक ऐसे मामलों में जहां स्पीकर विधायकों को अयोग्यता के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं, तब न्यायालय स्पीकर के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देती रही है, जैसा कि अनुच्छेद 212 में  रोक (बार) भी है। आदेश पारित होने के बाद ही न्यायालय में आदेश को चुनौती दी जाती है। इस बात को न्यायालय के ध्यान में लाने पर माननीय न्यायाधीश का यह कथन रहा कि अध्यक्ष के अधिकार को उक्त मामले में चुनौती नहीं दी गई थी, जो अभी दी गई है। 

तथाति उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है डिप्टी स्पीकर ने रिकॉर्ड पर कहा है कि कभी भी उन्हें पद से हटाने का नोटिस नहीं दिया गया। जबकि उनके वकील राजीव धवन का यह कहना रहा कि उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का जो नोटिस दिया गया था, वह विधायकों के अधिकृत ईमेल के जरिये नहीं आये थे। अतः वैधानिक न होने के कारण संज्ञान योग्य नहीं हंै। राज्यपाल का अभी-अभी उठाया गया यह कदम भी बहुत ही आश्चर्यजनक है कि सरकार के तथाकथित अल्पमत में आने के बाद आने के बाद 22, 23 एवं 24 जून 3 दिनों में राज्य सरकार ने जो प्रशासकीय आदेश जारी किए हैं, उनकी रिपोर्ट मांगी है। वास्तविकता व परसेप्शन में महाविकास आघाडी की सरकार के अल्पमत में आ जाने के बावजूद किसी भी पक्ष द्वारा सरकार के बहुमत को चुनौती न देने के कारण तकनीकि व संवैधानिक रूप से उद्धव सरकार की अभी भी बहुतमत की सरकार होने के कारण राज्यपाल का उक्त हस्तक्षेप अनधिकृत ज्यादा वैधानिक कम व राजनैतिक कदम है। 

इस पूरे प्रकरण में एक बात में बड़ी समानता व सामंजस्य दिखता है कि प्रत्येक पक्ष परदे के पीछे या आवश्यकतानुसार सामने आकर अपना-अपना ‘परसेप्शन’ बनाना चाहते हैं। इससे इस बात को पुनः बड़ा बल मिलता है कि राजनीति में एक एक्शन (कार्यरूप) से कहीं अधिक परसेप्शन का महत्व है। भाजपा निश्चित रूप से सरकार बनाती हुई दिख रही है, परन्तु ऐसा होते हुए वह बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री के प्रथम दिन की जब मैं विधायकों की उपस्थिति की जानकारी ना होने के बयान को इसी संदर्भ में देखिये। ‘न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए’’ न्याय के इस सिद्धांत के इस परसेप्शन के विरुद्ध उपरोक्त परसेप्शन है। इससे यह समझा जा सकता है कम से कम उपरोक्त निर्मित स्थिति न्यायिक नहीं है। इस प्रकार शिवसेना ‘‘कहीं खुशी कई गम’’ के भाव से ‘‘कहीं गरम तो कहीं नरम’’ आवश्यकतानुसार दिखने का परसेप्शन बना रही है, जबकि वास्तव में यदि परिस्थिति उसे अनुमति दे देती तो वह अभी तक कड़क कार्रवाई कर देती। अभी भी सेना प्रमुख की हैसियत से उद्धव उन विद्रोही को वापस आने की बार-बार गुहार कर रहे है, तो पटल (काउंटर) में विद्रोही गुट अभी भी सेना प्रमुख उद्धव को अपना नेता मानने की बात कह रहे है। जबकि विद्रोही गुट भाजपा के साथ ‘सत्ता’ की भागीदारी सुनिश्चित कर चुकी है। परन्तु वह अभी भी उस शिवसेना का भाग दिखना चाहती है, जिसके नेता उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे पर नवाब मलिक के दाउद से संबंध है, जिसे मंत्री बनाकर आरोप लगाकर वे बागी मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में बने रहकर संख्या की शोभा बनाये हुए है। उद्धव  भी मंत्रियों से विभाग छीन कर परन्तु मंत्रिमंडल से मुक्त न कर सत्ता का आकर्षण बनाये हुये है। इस तरह के परसेप्शन का ‘‘खेला’’ का महागठजोड़ कभी आपने इसके पूर्व देखा है? जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं, आज की सफल राजनीति का यही मूल मंत्र है जो पारदर्शी सिंद्धान्त की राजनीति के विपरीत है। परन्तु ‘सिंद्धान्त’ की याद दिलाकर मैं भी ‘‘प्रबुद्ध बहुमत’’ से हटकर ‘‘मूर्ख’’ के साथ नहीं दिखना चाहता हूं।

शनिवार, 25 जून 2022

असम में ‘‘दोहरी’’ ‘‘बाढ़’’! का ‘तांडव’।

मेरे पारिवारिक मित्र संपादक विंदेश तिवारी का पेपर ‘‘दैनिक आत्मा का तांडव’’ नाम से बैतूल से काफी समय से प्रकाशित होते आ रहा है। इसमें मेरे लेख भी छपते रहते हैं। एक समय मैंने उनसे पूछा था कि यह नाम क्यों रखा हैं? तब उन्होंने मुझे यह जवाब दिया था कि जो आत्मा (दिल) से आवाज निकलती है, वह अनिर्लिप्त व सही होने के कारण तांडव मचाती है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है।
आज सुबह उनका फोन आया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरे पेपर का नाम ‘‘आत्मा का तांडव’’ ‘असम’ में चल रही घटनाओं के परिपेक्ष में सही सिद्ध हो रहा है। वहां आई बाढ़ ने तांडव मचा के रखा है। मैंने कहा असम में तो बाढ़ हर साल आती रहती है। ब्रम्हपुत्र नदी में हर साल आयी बाढ़ से हजारों-लाखों लोग बेघर हो जाते है। जान माल का भीषण नुकसान होता है। तब तिवारी जी बोले! इस बार बाढ़ के साथ एक और बाढ़ आई है। मैंने पूछा कौन सी बाढ़ आई है? तब उन्होंने कहां ‘‘एमएललों की बाढ़’’। तब मेरा ध्यान वहां से चल रही महाराष्ट्र की राजनीतिक बाढ़ के तूफान व उबाल पर गया। तिवारी जी आगे बोले! असम के मुख्यमंत्री अंतरात्मा से बोले है और इसलिए वे सही बोले हैं। मैंने कहां अभी किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, महाराष्ट्र के विधायकगण यहां असम में आये है और होटल में ठहरे हुये है। तो उनका यह जवाब था, मुझे पता नहीं कि महाराष्ट्र के विधायक असम में रह रहे है अथवा नहीं। हमारे यहां कई होटले बहुत अच्छी हैं। महाराष्ट्र से ही नहीं और भी प्रदेश से विधायक गण आते-जाते रहते है और रह सकते है। मैंने तिवारी जी से कहा कि मुख्यमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। कहां ‘‘आत्मा’’ से बोल रहे है? और यदि वास्तव में उनके उक्त कथन तथ्यात्मक रूप से सही है तो, क्या वे राष्ट्रीय व प्रादेशिक टीवी नहीं देखते हैं? पेपर नहीं पढ़ते हैं? क्या उनकी आईबी, एलआईबी, सीआईडी इतनी कमजोर हो गई है कि असम में चार दिनों से चल रही राजनीतिक जद्दोजहद की घटना, जहां 40 से अधिक विधायकों के वीडियो, फोटो, बयान वायरल होकर प्रदेश, देश व पूरा विश्व जान रहा है, देख रहा है और पढ़ रहा है। परंतु असम के हृदय की आत्मा से बोलने वाले मुख्यमंत्री उक्त जानकारी से अनभिज्ञ हैं, यह समझ से परे है । क्या ऐसा व्यक्ति  व्यक्ति राजनीति में रहने योग्य भी  हैं? तब तिवारी जी बोले, आप नहीं समझ पायेंगे। उनका मूल चरित्र क्या रहा है? वे मूल ‘जन-संघी’ से होकर भाजपाई नहीं बने है। वे मूलरूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे है, इसलिए यह कांग्रेस के ‘‘चरित्र की आत्मा की आवाज’’ है। तब  अंततः मैंने तिवारी जी के आगे हार मान ली। 
बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राजनीति में प्रत्यक्ष सामने घट रही घटनाओं, या बनाई जा रही स्थितियों को स्वीकार करने में कोई हिचक क्यों होना चाहिए? कहा जाता है "दीवार पर लिखी इबारत" यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो तो मात्र आपके न पढ़ने से वह मिट नहीं जायेगी,अमिट ही रहेगी। 500 से ज्यादा राज्य सरकार की फोर्स व अर्धसैनिक बल होटल की किलेबंदी किए हुए हैं। ‘परींदे’ को भी अपना आई कार्ड दिखाने पर ही अंदर-बाहर जाने-आने दिया जाता है। आखिर क्या होटल मैनेजमेंट के अनुरोध पर यह पुलिस फोर्स ग्राहकों की सुरक्षा के लिये आई है? पुलिस फोर्स के खर्चे का भुगतान "हाकिम की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचने वाला" होटल मैनेजमेंट करेगा? इसके पूर्व होटल में जो गेस्ट लोग ठहरते थे, क्या उनके लिए इसी तरह का पुलिस बंदोबस्त किया जाता था? या अभी जो विशिष्ट गेस्टों की सुरक्षा के लिए यह चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की जा रही है? और यदि यह सब व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उनकी जान-माल की सुरक्षा  हेतु की जा रही है, तो क्या ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार होटलों मैं आने-जाने वाले समस्त ग्राहकों जिनकी जान पर संकट के बादल आये हो, के उनके अनुरोध पर राज्य सरकार ऐसी ही सुविधा उपलब्ध कराएगी? सवाल तो इन विधायकों के रहने खाने के भीमकाय खर्चों का भी है। तो क्या यह मान लिया जाये कि "जिसके राम धनी उसे कौन कमी"! प्रत्येक राज्य सरकार का यह एक सामान्य व संवैधानिक दायित्व होता है कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नागरिक की जान माल की रक्षा करे और खतरा होने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। यह ज्ञात नहीं है, कि जो विधायक गण ठहरे है उन्होंने यह कथन किया है कि अपनी जान को खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन विधायकों के आने के पहले  ही सुबह-सुबह खुद होटल रैडिसन ब्लू  पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी ली, जहां महाराष्ट्र के विधायकों को ठहराया गया। (ठहरे नहीं हैं।) आख़िर "डायन को भी दामाद प्यारे होते हैं"। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में विधायकों के आने से जीएसटी में वृद्धि होगी। क्यों न हो, उक्ति है कि "यत्नम् विना रत्नम् न लभ्यते"!
बाढ़ की विभीषिका से घिरा हुआ असम के मुख्यमंत्री का पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में दिए गए उक्त उत्तर मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देते हैं? यदि मुख्यमंत्री उक्त राजनीतिक घटनाक्रम की सत्यता की जानकारी को स्वीकार कर लेते, तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? इस स्वीकारिता से न तो उनके कौशल व चाणक्य बुद्धि पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता और न ही ‘‘ऑपरेशन लोटस’’ पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता। विपरीत इसके, क्या इससे मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता और क्षमता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह नहीं लगता है? क्योंकि यदि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में चल रहे एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य की चुनी हुई सरकार को पलटाने के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी उनको छोड़कर प्राय: सबको है, तब वे राज्य में आई नदियों की बाढ़ से ऐसे कमजोर तंत्र के रहते कैसे निपट पाएंगे? क्योंकि उन्हें बाढ़ की वास्तविक व विस्तृत जानकारी ही नहीं होगी? एक गंभीर प्रश्न मुख्यमंत्री के उक्त उत्तर से उत्पन्न होता है। क्या असम की जनता का भाग्य सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है? विपक्ष से लेकर भाजपा हाईकमान तक ने इस बयान पर मुख्यमंत्री को न तो कटघरे में खड़ा किया और न हीं इस्तीफा मांगा है? विपक्ष की यह स्थिति भी जनता के प्रति विपक्ष कितनी जिम्मेदारी निभाता है? उसको भी इंगित करती है।
‘ऑपरेशन लोटस’’ का अधिकार वर्तमान राजनीति में राजनीतिक पार्टी को है। क्योंकि "संघे शक्ति: कलौ युगे" वाली राजनीति के वर्तमान स्वरूप में कोई भी ‘‘दूध का धुला’’ नहीं है। ‘‘नीति’’ जो ‘‘राजनीति’’ हो गई है, सिर्फ मौके को भुनाने की होती है। "जूं के डर से कोई गुदड़ी थोड़े ही फेंकता है"। जिनको भी अवसर मिलता है, वह उसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करता है। अतः ऐसे ‘‘ऑपरेशन’’ में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियारों, हथकंडों का ही उपयोग किया जाये, तो वह ज्यादा उचित होता है। परन्तु सरकारी खर्च और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उसमें होने वाला खर्चा "डेढ़ पाव आटा और पुल पर रसोई" वाली जनता के पैसे का है, जिसे किसी राजनीतिक पार्टी के हित के लिए खर्च करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार को नहीं है। लेकिन जनता पर भार पड़ने वाले ऐसे मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। जनता को भी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर तदनुसार पैसे के ऐसे खर्चे के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे बढ़कर कार्रवाई करे, क्यों कि "बिल्ली न हो तो चूहों की मौज हो जाती है"  तभी इस तरह की प्रशासनिक और शासन की सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकती है।
वर्षा (बरसात) वैसे तो जीवन के लिए जीवनदायिनी होती है, परंतु अधिक वर्षा बाढ़ में परिवर्तित होकर विनाशकारी हो जाती है। असम में इस समय दो तरह की वर्षा हो रही है। एक वर्षा ने असम का सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर सैकड़ों नागरिकों को *बेदखल* कर दिया है, तो दूसरी वर्षा ने *वर्षा* (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास) से *बेदखल* कर लाखों व्यक्तियों को एक साथ जिनके नेता को वर्षा बेदखल कर दिया है, को रोड़ पर ला दिया है। "कालस्य कुटिला गति:"! अतः दोनों सामान्य वर्षा नहीं है, जो लाभदायक होती, बल्कि बाढ़ में परिवर्तित हो गई है। इसलिए नुकसान तो होना ही है। वैसे मुख्यमंत्री की राजनीतिक  बाढ़ पर मुस्कुराते और इशारे करती हुई प्रतिक्रिया नदी की बाढ़ से उत्पन्न भीषण नुकसान के कारण माथे पर आने वाली चिंता की सलवटो पर भारी हो गई है। यह स्वयं में एक चिंता का विषय है।अभी तो आई इस बाढ़ ने *वर्षा* से ही बेदखल किया है। परंतु बाढ़ के विकराल रूप होने पर क्या वह *मातोश्री* को भी ढहा देगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार अवश्य करना होगा।

मंगलवार, 21 जून 2022

हिंसा का ’समर्थन न’ करने के बावजूद आंदोलन हिंसात्मक ?

 'अग्नीपथ' के विरोध में "अग्निवीरों’’ द्वारा ‘अग्निपथ’ पर बिहार!

देश की सुरक्षा के लिए नौजवानों के लिए (14 जून) सेना में भर्ती हेतु नई प्रक्रिया ’अग्निपथ’ योजना (जो पूर्व में हर आफ ड्यूटी का ही रूप है) के अंतर्गत ’अग्निवीर’ बनाए जाने योजना की घोषणा होते ही अगले ही दिन ’बिहार’ जो देश के कई ’अहिंसावादी’ राष्ट्रीय आंदोलनों की जननी व अग्रणी रहा है, में ’हिंसावादी’ विरोध प्रदर्शन प्रारंभ होकर उपद्रव, तोड़फोड़, लूटमार आगजनी प्रारंभ हो गई, जो देश के कई भागों में धीरे-धीरे विस्तारित होती गई। कई राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा हिंसा का समर्थन न करते हुए आंदोलनकारियों की मांग का समर्थन करते हुए उनसे शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की गई। यह भी कहा गया हिंसा किसी समाधान का रास्ता नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ‘‘घर घाट एक करने के’’ बावजूद आंदोलन का हिंसात्मक रूप कमोबेश बरकरार है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा होता है कि आंदोलन को हिंसात्मक स्वरूप कौन दे रहा है? क्या स्वयं आंदोलनकारी हिंसात्मक रुख अपनाए हुए हैं? यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न होता है कि यदि आंदोलन स्वस्फूर्त है, तब प्रायः इन आंदोलनकारी युवकों ने इस हिंसा का विरोध क्यों नहीं किया और न ही ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से अभी तक आया हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह आंदोलन बिना कोई नेता के नेतृत्व विहीन है। सरकार को भी यह देखना आवश्यक होगा कि आंदोलन में सभी लोग क्या वे युवा (या उनके परिवार के लोग) हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और जिनके हित अग्निपथ योजना से अहित हो रहे है, अथवा अन्य अवांछनीय तत्व भी हैं। तब विपक्ष पर राजनीति करने के सरकार के आरोप को ज्यादा बल मिल सकता है। यदि आंदोलन विपक्ष द्वारा योजनाबद्ध रूप से निर्मित, प्रेरित या उत्प्रेरित व पोषित है, जैसा कि आंदोलन प्रारंभ होने के बाद से ही सत्ता पक्ष, विपक्ष पर लगातार आरोप लगाते आ रहा है, यह कहकर कि देश के युवाओं को विपक्ष गुमराह कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में विपक्ष अपनी हिंसा में अपनी असलिगंता को मजबूती देने के लिए स्पष्ट रूप से क्यों नहीं घोषणा करता है कि यदि आंदोलन का हिंसात्मक रूप जारी रहेगा तो विपक्ष युवकों के इस आंदोलन का समर्थन तब तक नहीं करेगा जब तक हिंसा जारी रहेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विपक्ष ताल ठोक कर यह कहता है कि वे हिंसा का समर्थन किसी भी स्थिति में नहीं करते हैं।

वैसे हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने वाली भाजपा व उनकी सरकारें इस तरह की स्थितियों से निपटने में सिद्धहस्त उनकी सरकारें (जैसे बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी नाथ) हिंसाई उपद्रवियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने के नाम पर ‘‘गिन गिन कर पैर’’ क्यों रख रही हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है? उत्तर प्रदेश के कई भागों में ‘‘अग्निपथ योजना’’ के विरोध को लेकर हिंसात्मक आंदोलन हुए। परंतु बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी ने अभी तक उस तरह की कोई जवाबी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की और न ही मंशा दिखाई, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय पूर्व हुए दंगों के समय की गई थी। क्या दोनों घटनाओं की हिंसा में अंतर है? या अंतर बनाया जा रहा है? आखिर हिंसा ’हिंसा’ ही होती है। इस तरह की ’दोहरी नीति’ अपनाई जाने से ही ओवैसी जैसे विवादास्पद व्यक्तियों की ‘‘आंखों में सरसों फूलने लगती है’’, और अनचाहे ही उन्हें अपनी नेतागिरी चमकाने का अवसर व बल मिल जाता है।

स्वतंत्र भारत के पिछले 75 वर्षों में किसी भी आंदोलन के संबंध में सत्ता व विपक्ष की परस्पर भूमिका, भागीदारी व नीतिगत रोल में प्रायः कोई बदलाव नहीं आया है। हां सत्ता-विपक्ष में बैठे चेहरों का परस्पर बदलाव जरूर हुआ है, जैसे कि ‘‘एक तवे की रोटी, क्या पतली क्या मोटी’’। इसी कारण से आज भी वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में सत्ता-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर ’देश हित’ के नाम पर ’देश हित को एक तरफ (साइड)’ में कर ’राजनीति’ चमकाने के लिए चल रहा है। वैसे भी भाजपा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर  गंभीर आरोप लगाया है कि वह ’राष्ट्रनीति’ के बजाय ’राजनीति’ कर रही है। राष्ट्र नीति से राजनीति शब्द कब अलग हो गया, इसका पता देश की जनता को चल ही नहीं पाया। अब चंूकि राजनीति एक गाली सूचक शब्द हो गई है, बदनाम हो गई है और भाजपा उक्त आरोप लगाकर बदनाम ’राजनीति’ शब्द पर मोहर लगा रही है। तब आश्चर्य की बात यह है कि जिस राजनीति के मैदान में खेल कर, राजनीति कर, जीत कर, राजनेता बनकर उक्त बयान देने में सक्षम व प्राधिकृत हुए हैं, उसी का निरादर कर रहे हैं, यह तो वही बात हुई कि ‘‘बाप से बैर, और पूत से सगाई’’!! इस स्तर पर यह भी सोचने की गहन आवश्यकता है कि आखिर राजनीति नैतिक मूल्यों रहित होकर उसका स्तर इतना क्यों गिर गया कि आज सही स्वच्छ और ईमानदार आदमी न तो राजनीति में आना चाहता है और यदि आ भी जाए तो उसके सफल होने की संभावनाएं भी लगभग निरंक ही होती है। इसके लिए राजनीति में अंदर तक घुसे हुए, डूबे हुए राजनेता ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जनता भी उतनी ही दोषी है जिनके सहारे ये नेतागण राजनीति कर पाते हैं।

सरकार, यहां तक कि सेना की तरफ से यह कहां जा रहा है कि नौजवान युवाओं को बहकाया, बरगलाया, भड़काया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही उत्पन्न होता है, क्या ऐसे बहक जाने वाले युवकों को सेना में भर्ती किया जाना देश हित में होगा? इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए? बिना तथ्यों व जांच के मुद्दे का सामान्यीकरण कर इस तरह के कथनों से बचना चाहिए।

एक बात और! स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के संदर्भ में युवाओं के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के चलते युवाओं को समझाने के लिए तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने मीडिया के सामने आकर अग्निपथ योजना के विभिन्न गुणों और फायदों को देश के नौजवानों के सामने रख उन्हें समझाने का प्रयास किया। परंतु साथ ही आंदोलन को भी गलत ठहराया। जबकि उक्त कार्रवाई की जिम्मेदारी, योजना बनाने से लेकर पूरी तरह से कार्यान्वित करने तक का अधिकार क्षेत्र केंद्रीय शासन, रक्षा मंत्रालय व गृह मंत्रालय का है। भारत सरकार की उक्त सैनिक भर्ती नई नीति नीति ’अग्निपथ’ में किसी भी प्रकार की संशय या गलतफहमी को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव या सेना के मीडिया प्रवक्ता (पीआरओ) अथवा अधिकतम जब तीनों सेनाओं के चीफ सीडीएस पद निर्मित किया गया है, तो सीडीएस ने स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तथापि जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद फिलहाल सीडीएस का पद रिक्त है। अतः पुरानी व्यवस्था अनुसार चीफ आफ स्टाफ कमेटी अर्थात आर्मी चीफ के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था। परंतु धमकी भरे अंदाज में आंदोलित नवयुवको पर दबाव बनाने के लिए एयर मार्शल व वाइस एडमिरल सहित चार वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को सरकार ने कैमरे के सामने पत्रकार वार्ता में बैठाला और यदि उन्होंने स्वयं स्पूर्ति से पत्रकार वार्ता आयोजित की है तो यह एक बड़ा गंभीर मामला है जो उनका क्षेत्राधिकार या कर्तव्य नहीं है।  

राष्ट्रनीति या आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, यह सिद्ध होना तो अभी शेष है, परंतु निश्चित रूप से उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से सेना के राजनीतिकरण का एक हल्का सा प्रारंभिक आभास अवश्य पैदा होता है। जिससे हर हालत में बचा जाना चाहिए था। क्योंकि उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि आंदोलन के पीछे असामाजिक तत्वों के साथ-साथ कुछ कोचिंग संस्थाओं का हाथ है। अग्निपथ योजना वापिस नहीं ली जाएगी। इस तरह के आरोप लगाने व अग्निपथ योजना को वापस लेने का नीतिगत निर्णय का पूर्ण अधिकार भारत सरकार उनके मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को है। सेना को नहीं। अतः इस ’चूक’ की गंभीरता को समझना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए और किसी को भी सेना पर उंगली उठाने का इस तरह का अवसर न मिल सके।

एक बात और! आंदोलन समाप्त करने के लिए ’अग्निपथ योजना वापस लिए बिना’ दूसरे विकल्पों व उपायों पर सरकार क्यों नहीं विचार करना चाहती है? आंदोलन का मुख्य आक्रोश का कारण प्रमुख रूप से वे युवा लोग हैं, जो पिछले दो-तीन सालों से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ लोगों ने परीक्षा पास कर ली है। तो कुछ ने प्रथम स्तर को पार कर लिया है, तो कुछ के मेडिकल फिटनेस भी हो चुके हैं। कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी पास कर लिया है और पिछले साल भर से उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा अगली कार्रवाई के लिए पत्र पर पत्र तारीख बढ़ाने के दिए जा रहे हैं। यदि ऐसे लोगों की अंतिम भर्ती पूर्व नियम व घोषणा अनुसार पूरी कर ली जावे तो इसमें सेना का नुकसान क्या है? अधिकतम आप यह मान लीजिए की यह योजना 6 महीने बाद लागू की जा रही है। कई आंदोलनकारी युवाओं ने कहा है की पुरानी योजना के साथ नई योजना समानांतर या विकल्प रूप में चलती रहे तो इसमें नुकसान कहां है? और यदि वास्तव में यह योजना पुरानी योजना से ज्यादा अच्छी है, फायदेमंद है, और देश हित में है, तो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान इसे ही अपनाएंगे, पुरानी योजना को नहीं। सरकार को अपनी नई योजना की विश्वसनीयता पर विश्वास होना चाहिये। 

सरकार को इस समय कृषि कानून के समय अपनाई गई, किसी को ‘‘जूते के बराबर भी नहीं समझने’’ वाली अक्खड़ नीति से बचना चाहिए। यदि तत्समय केंद्रीय सरकार किसानों को न्यूनतम खरीदी मूल्य के कानूनी प्रावधान बनाने की गारंटी दे देती तो, आंदोलन खत्म हो जाता और तीनों कृषि कानून वापिस नहीं लेने पड़ते। भारत सरकार की किसी योजना, नीति या बनाए गए कानून के संबंध में प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना का नाम लिये बिना सांकेतिक रूप से प्रथम बार यह स्वीकार किया है कि तात्कालिक रूप से कोई योजना अप्रिय लग सकती है, लेकिन समय के साथ उसका फायदा मिलता है। जब कोई सुधार लाया जाता है तो वर्तमान में कुछ फैसले अनुचित प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन बाद में वे महत्वपूर्ण साबित होते है व राष्ट्र निर्माण में सहायक होते है। ऐसी स्वीकृति तीनों कृषि कानून, जीएसटी या नोटबंदी के समय नहीं की गई, बल्कि अभी की तरह यही कहा गया कि किसानों, व्यापारियों व आम जनता को ठीक तरह से कानून नहीं समझाया गया है, बल्कि बरगलाया गया है।

अंत में सरकार को पिछली घटनाओं से सबक लेकर खुले दिल दिमाग व मन से घटनाओं पर नज़र रखते हुये राज्यों की स्थिति पर विचार कर सहमति का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। 


गुरुवार, 9 जून 2022

क्या ‘‘न्यायिक प्रक्रिया’’ पर देश की ‘‘राजनीति’’ ‘‘राजनेताओं’’ और आध्यात्मिक धर्मगुरूओं का विश्वास कम होते जा रहा है?


भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के न्यूज चैनल टाईम्स नाउ-नवभारत में टीवी डिबेट के दौरान दिये गये ‘‘पैगंबर मोहम्मद’’ के प्रति तथाकथित विवादित कथनों को लेकर देश में ही नहीं ‘‘खरबूजे़ को देख कर रंग बदलने वाले खरबूजों’’ की तरह कुुछ अरब (खाड़ी देश) मुस्लिम देशों में हलचल पैदा होकर हंगामा मच गया है। ‘‘इस्लामी सहयोग संगठन’’(ओआईसी) जो मूलतः 57 मुस्लिमों  देशों का संगठन है, जिन्होंने बाकायदा लिखित बयान जारी कर निंदा कर भारत सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की है। कतर, कुवैत, ईरान की सरकारों ने बाकायदा भारतीय राजदूतों को तलब कर अपना कड़ा विरोध जताया गया। ईरान तो अपने ही देश की लोकोक्ति ‘‘हर सुख़न मौका व हर नुक़्ता मुक़ाने दारद’’भूल गया। 
अभी तक 15 देश विरोध जता चुके हैं। आश्चर्यजनक व देश को शर्मसार करने और ‘‘सूप बोले तो चलनी भी बोले’’ वाली घटना तो ‘कतर’ देश की है, जहां हमारे देश के उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान ही राजदूत को तलब करने की हिमाकत की गई। इसे सहन न किया जाकर, माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। विश्व पटल पर मजबूत होते भारत के लिए यह स्थिति न केवल कुछ शर्मसार करने वाली है, बल्कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में विदेशों द्वारा यह हस्तक्षेप जैसी स्थिति है। वास्तव में भारत सरकार को यह कहकर की ‘‘इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानी जाएंगी’’, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि उक्त बयान भारत सरकार या भाजपा की अधिकृत लाइन नहीं है। इसीलिए भारत सरकार व भाजपा ने अपने को इस बयान से बिलकुल अलग-थलग कर अधिकृत बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिसकी विदेश मंत्रालय के स्तर पर कदापि आवश्यकता नहीं थी।
वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर कई महत्वपूर्ण सदस्य ‘‘छपास’’ की कमजोरी के चलते विवादित बयान देते रहते रहे हैं। परन्तु इसके लिए भारत सरकार को ही कटघरे में खड़े कर देना अन्याय पूर्ण व औचित्य हीन होगा। वैसे स्वयं ‘‘कांच के घर’’ में रहने वाले मुस्लिम देश जहां उनके देशों में ही अल्पसंख्यकों के साथ खासकर शिया-सुन्नी के बीच कैसा व्यवहार किया जा रहा है, किसी से छिपा नहीं है। चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारो के लिए ओआईसी मूकदर्शक की मुद्रा में बैठा है, ऐसे देश ही ‘‘टफन ग्लास’’ से घिरे भारत पर पत्थर फेंकने का अपरिणाम रहित असफल प्रयास कर रहे हैं। खैर फिर कभी इस विषय पर विस्तृत चर्चा, किसी अन्य लेख में।
इस घटना के आश्चर्यजनक दो पहलू है। प्रथम घटना के सात दिवस बाद मुस्लिम देशों के ऐतराजों के तत्पश्चात ही दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ पार्टी संविधान नियम के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये छः साल के लिए पार्टी से निलम्बित/निष्कासित कर दिया। जबकि पार्टी संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सर्वप्रथम संबंधित सदस्य को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर ही निलंबित किया जा सकता हैं। तत्पश्चात ही उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अनुशासन समिति विचार कर या विशिष्ट परिस्थिति में अध्यक्ष विशेषाधिकार का उपयोग कर संबंधित व्यक्ति को छः साल के लिए निष्कासित कर सकते हैं। परन्तु नूपुर शर्मा के मामले में निष्कासन के पूर्व इस तरह की कोई वैधानिक नियम की पूर्ति करने का कोई विचार ही पार्टी के जेहान में नहीं आया। क्यो?
इससे यह भी प्रतीत होता है कि वह भारत सरकार जो रूस-यूक्रेन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के दबाव में नहीं आई, बल्कि देशहित को देखते हुये बनाई गई नीति को उसने जारी रखा। वहीं भाजपा को प्रस्तुत मामले में मुस्लिम देशों के आगे झुककर अपनी पार्टी के संविधान के खिलाफ आनन-फानन में अवैधानिक तरीके से देश व प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ने वाले प्रभाव के दबाव के चलते कार्यवाही करनी पड़ी। यह तो ‘‘जूं के ड़र से गुदड़ी फेंकना’’ हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की कार्यवाही, सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का न पहुंचे और अरब देशों से बड़े व गहरे व्यापारिक संबंधों को देखते हुये कि ‘‘सर सलामत तो पगड़ी हजार’’ उक्ति के अनुसार देशहित में उठाया गया उक्त कदम भी हो सकता है। 
दूसरी बात जिस मंच-मीडिया के माध्यम से उक्त तथाकथित विवादित बयान विश्व में प्रसारित हुआ है, उस मीडिया व प्रोग्राम एंकर के खिलाफ कोई कार्यवाही सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने या सरकार की अन्य किसी भी एजेंसी ने अभी तक नहीं की है। उक्त एंकर ने टीवी डिबेट के दौरान उक्त विवादित कथन को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। न ही डिबेट के दौरान माफी मांगने को कहा और न ही उक्त चैनल ने बाद में भी इस अप्रिय स्थिति जिस कारण कानपुर में दंगा-फसाद हो गया, के लिए माफी मांगी। जब देश में ही विभिन्न लोग खासकर मुस्लिम संगठन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, सिंद्धान्त को आधार मानकर नूपुर शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने मांग कर रहे हैं व उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तब उस मीडिया चैनल के खिलाफ न्यायोचित कार्यवाही क्यों नहीं? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सिर्फ उत्पन्न ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिकता चिंता का एक बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही कानपुर में दंगे भड़के, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रही है।
इस घटना पर एआईएमआईएम अध्यक्ष, सांसद एवं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ‘‘अपनी डफली अपना राग वाला ’’यह कथन कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सात दिवस बाद कार्यवाही करना देरी से की गई कार्यवाही है, और उसे तुरन्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ‘‘गधा मरे कुम्हार का और धोबन सती होय’’ निलम्बन महज दिखावा है। यह बयान न केवल कानून व्यवस्था पर विश्वास न करने वाला बयान है, बल्कि उनके द्वारा कानून को हाथ में लेने जैसी स्थिति है। ओवैसी को यह याद दिलाना जरूरी है, हालाकि वे भूले नहीं है, बल्कि हमारी जनता व मीडिया भूल जाती है कि, ‘‘अगर आप कांटे फैलाते हैं तो कृपया नंगे पैर न चलें’’। इन्ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2013 में हैदराबाद में सरेआम जनता के बीच कहा था कि हम (मुसलमान) 25 करोड़ हैं, और तुम (हिंदू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। वाह,‘‘ गंजी कबूतरी और महल में डे़रा’’। ओवैसी से पत्रकारों द्वारा इस भड़काऊ व शांति भंग पैदा करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया पूछने पर उन्होंने उस बयान की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होेंने कहा था कि अभी प्रकरण न्यायालय में है। न्यायालीन व्यवस्था पर विश्वास रखिये, उनका निर्णय आने दीजिये। अंततः वे सही साबित भी हुये, जब हाल ही में न्यायालय ने उक्त बयान को भड़काऊ बयान नहीं मानकर अकबरुद्दीन को बरी कर दिया।
क्या असदुद्दीन ओवैसी का स्वयं द्वारा प्रतिपादित न्याय का यह सिंद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है? जो वे न्याय प्रक्रिया से परे नूपुर शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग कर रहे है। नूपुर शर्मा का उक्त बयान सांप्रदायिक है या संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर, देशहित के खिलाफ, माहोल बिगाड़ने वाला है या पैगंबर मोहम्मद के विरूद्ध है, यह तय तो न्यायालय ही करेंगा। हां आप (असदुद्दीन ओवैसी) जरूर पूज्य पैगंबर मोहम्मद साहब के वकील बनकर नूपुर शर्मा के खिलाफ न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रख सकते है और सफलता न मिलने पर उच्चतम न्यायालय तक जा सकते है। परन्तु तब तक तो आपको वैसा ही धैर्य रखना होगा जैसा कि आपने अपने भाई के मामले में न्यायालीन निर्णय आने तक का रखा व दूसरों को भी ऐसी ही सलाह दी थी।
इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया ध्वस्त होती जा रही है। इसके एक ही नहीं अनेकानेक उदाहरण आपके सामने हैं। हमारे देश में आज एक नहीं अनेक केजरीवाल है, जो कि ‘‘माल कैसा भी हो, हांक हमेशा ऊंची लगाते हैं’’ स्वयं ही अभियोजक, वकील, जज और जनता बनकर संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रकरण को निर्णित कर देते है। जैसा कि सत्येन्द्र जैन के मामले में उन्होंने किया। हम टीवी चैनलों पर अक्सर असंवैधानिक, अवैधानिक, सांप्रदायिक, देश विरोधी, सामाजिक व्यवस्था को तार-तार करने वाली जातिवादी बयानों आदि आदि को सुनते हैं, देखते हैं, वीडियोज् देखते हैं और स्टिंग ऑपरेशन देखते हैं। बावजूद इसके संबंधित पक्षों या सरकार द्वारा यही कहा जाता है कि इसकी सत्यता की जांच करने के बाद ही तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तब यही सिद्धांत नूपुर शर्मा के कथन के मामले में क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, प्रश्न सबसे बड़ा यही है? 
हमारे देश की खूबी परिपक्व होता विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश का यह लोकतंत्र चार खम्बों पर टिका हुआ है और इन चार खम्बों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका ही है, जो शेष तीन खम्बों को मजबूती प्रदान करती है। अतः यदि न्यायपालिका कमजोर होगी तो लोकतंत्र व अंततः देश ही कमजोर होगा। अन्यथा आज ‘अंलकारों’ के साथ किस तरह के शब्दों का उपयोग पक्ष-विपक्ष किसी भी घटना को लेकर परस्पर कर रहे है, वह कहीं न कहीं हमारे ‘तंत्र’ को कमजोर ही करती जा रही है। इससे भविष्य में आपके बोलने की इस तरह की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। फिर भी मेरा देश महान! मेरे नेता, जनता महान।

शुक्रवार, 3 जून 2022

अरविंद केजरीवाल अभियोजक, वकील, जज, जनता और भविष्यवक्ता! सब एक साथ?


दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। अन्ना आंदोलन से निकली गले तक पानी पी-पी कर भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध ईमानदारी की डंके की चोट पर स्थापित नई वैकल्पिक स्वच्छ राजनीति का दावा करने वाली आप पार्टी व उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल; भ्रष्ट्राचार के मामले में गिरफ्तार उनके ही मंत्री सत्येन्द्र जैन को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के समान तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बजाए उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। यह न केवल  उनके दोहरे चरित्र का घोतक है, बल्कि उन्होंने एक ही झटके में भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध ईमानदारी से कड़ी मुहिम चलाने वाली अपनी छवि को समाप्त कर दिया। क्यों? शायद उक्त मामले की आगे *जांच की आंच* उन पर भी आ सकती हो? भविष्यवक्ता होने की दृष्टि से शायद उन्होंने अपनी सुरक्षा को ढाल बनाने हेतु उक्त नीति अपनायी हो? इस प्रकार वे इस प्रकरण में उसी राजनीति का हिस्सा हो गए हैं, जिसको बदलने को लेकर ही राजनीति में आने का दावा उन्होंने किया था। 
एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में अपने ही मंत्री के विरूद्ध खुद साक्ष्य जुटाकर उन्हे गिरफ्तार करवाती है। वही दूसरी ओर भगवंत मान चेले के गुरू केजरीवाल कार्यवाही करना तो दूर, उन्हे ‘‘हरीशचंद्र’’ बनाने में बेशर्मी से आधारहीन तथ्यों व तर्कों के साथ तुले हुये है। जिस भारतीय संविधान का सहारा लेकर वे अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाने में कभी भी चुकते नहीं हैं, उसी संविधान में यह भी व्यवस्था है कि हरिश्चंद्र बने रहने के लिए आरोप लगाने के बाद जांच से उत्पन्न आरोपों की गर्मी की भाप से गुजर कर  निर्दोष बाहर आने पर ही, अर्थात जांच की परीक्षा में सफलतापूर्वक परिणाम निकलने पर ही सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलायेेगें? केजरीवाल के निर्दोष घोषित कर देने के प्रमाण पत्र से नहीं। केजरीवाल के ध्यान में यह बात अवश्य ज्ञात होगी। यही सिंद्धान्त अन्ना आंदोलन का मूल आधार जिसके लिए ‘‘अन्ना’’ के साथ केजरीवाल लड़े थे। जिस आंदोलन की अंतिम परिणिति की उत्पत्ति नौकरशाह केजरीवाल से राजनेता केजरीवाल के रूप में हुई।
एक आईआरएस (भारतीय राजस्व सेवा) अधिकारी आयकर कमिश्नर के रूप में कार्य कर चुके अरविंद केजरीवाल का यह कथन कि मैंने सत्येन्द्र जैन के सारे कागजात देखे है, केस बिल्कुल फर्जी है और उसे झूठा फसाया जा रहा है। हम  कट्टर ईमानदार व देशभक्त लोग है। सर कटा सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट्राचार नहीं करेगें। वे यही तक नहीं रूके, बल्कि यह भी कह गये कि वह पदविभूषण या इस जैसा अन्य कोई भूषण पाने तक के अधिकारी हैं। अरविंद केजरीवाल ने किस हैसियत (एथोरिटी, प्राधिकार) से उन्होंने उक्त निर्णय दे दिया जो सिर्फ उन पर ही बंधनकारी हो सकता है, किसी अन्य पर नहीं। पढ़ा लिखा आदमी भी कभी-कभी अक्ल के अजीरण के कारण पगला सा होकर पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है। वर्तमान जैन मामले में केजरीवाल का कार्य-रूप लगभग वैसा ही दिखता है। इस कड़ी में वे उपरोक्त अभियोजक, वकील, जज व जनता के साथ भविष्यवक्ता भी बन गये, जब वे टीवी पर आकर यह घोषणा कर देते है कि निकट भविष्य में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार होने वाले हैं। 
यह बात भी सही है कि वर्ष 2015 में इन्ही अरविंद केजरीवाल ने अपने द्वितीय कार्यकाल (क्योंकि पहला कार्यक्रम तो मात्र 50 दिन का ही रहा।) में अन्य राजनीतिक पार्टियों व नेताओं को आईना दिखाते हुए अपने खाद्य मंत्री असीम अहमद खान को एक बिल्ड़र से 6 लाख रू. रिश्वत मागने के आरोप में बर्खास्त कर प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया था। परंतु इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि किसी भी फिल्म के रिलीज होने के पहले *ट्रेलर* जारी किया जाता है, जो बड़ा प्रभावी होता है। परंतु हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि फिल्म भी उतनी ही प्रभावी हो। यही सिद्धांत अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर की गई कार्रवाई व अब बचाव पर भी लागू होती है। इसी प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल के प्रारंभिक दिनों (लगभग 70 दिन के भीतर) में ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल की पूरी फिल्म *सत्येंद्र जैन प्रकरण* ने 2015 के ट्रेलर को गलत ही सिद्ध कर दिया। अभी भगवंत मान की पूरी फिल्म देखनी बाकी है?  
क्या अरविंद केजरीवाल की याददाशत बहुत कमजोर हो गई है? या उन्हे याद दिलाना होगा? अंन्ना आंदोलन में भाग लेते समय भ्रष्ट्राचार को लेकर जिस बात को प्रमुखता से उछाला व मुद्दा बनाया गया था वह यही था, कि संसद में 150 से अधिक अपराधी व दागी सांसद चुनकर आये है, जिन पर सामान्य से लेकर जघन्य अपराधों के मुकदमें चल रहे है। यह असली संसद नहीं है असली संसद वह है जो लोग सामने खड़े हुए हैं। अतः दागी सांसद सब इस्तीफा देकर बाहर आयें। मुकदमा लडे़। और मुकदमें से बरी होने पर फिर से चुनाव लड़कर अंदर आए। क्या सरे आम दिन-दहाडे अरविंद केजरीवाल स्वयं को न्यायाधीश मानकर सत्येन्द्र जैन को क्लीन चिट देकर अन्ना आंदोलन के उक्त मूल सिंद्धान्त की हत्या नहीं कर रहे है? एक आरोपित भ्रष्ट्राचारी को सरंक्षण देना भी अपराध में शामिल होने समान ही है। इस बात को समझाइश देने की आवश्यकता अरविंद केजरीवाल को नहीं है। क्योंकि वे खुद कहते है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की बहुत समझ है। इसलिए मैं कहता हूं कि वे पढ़े-लिखे नहीं बल्कि *ज्यादा पढ़े लिखे* हैं।

बुधवार, 1 जून 2022

मेरा देश भारत महान! लेकिन मैं?

भारत मेरी मातृभूमि है। मैं देश का नागरिक हूं। इसलिए बेशक बेहिचक मेरा देश महान है। परन्तु ‘‘एक हाथ से ताली नहीं बजती‘‘। मैं कितना महान हूं? इसी के जवाब में मेरा देश कितना महान है? उत्तर मिल जायेगा। लेकिन इसके पूर्व में ‘‘मैं’’ व ‘हम’ पर कुछ बातें अवश्य आपसे साझा करना चाहता हूं। 

प्रायः हम सब दिनचर्या में ‘हम’ शब्द का प्रयोग ‘मैं’ की तुलना ज्यादा करते है। जैसे ‘‘हम बदलेगें, युग बदलेगा’’ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन गायत्री परिवार का महत्वपूर्ण मूल ‘नारा’ है। परन्तु हम ‘‘हमारा देश महान’’ के बदले ‘‘मेरा देश महान’’ प्रयुक्त करते है। ‘हम’ में ‘‘मैं’’ शामिल है, परन्तु हम का मैं स्वयं को छोड़कर दूसरे के ‘‘मैं’’ को शामिल कर वह ‘हम’ को पूरा करता है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में मैं छूट जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को अप्रभावी कर लेता है। क्योंकि व्यक्ति की सामान्यतः प्रवृत्ति यही होती है। ‘‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’’ की वीडियो पर चलते हुए अर्थात पड़ोसी, दूसरे से अच्छे व्यवहार, आचरण व कार्य की आशा करते है और इसी आशा में, मैं (स्वयं) को भूल जाते हैं। यह मानकर कि दूसरा तो करेगा ही। अतः यदि ‘मैं’ सार्थक रूप से जमीन में उतर गया तो वह ‘हम’ में परिवर्तित हो जाता है अन्यथा वह ‘‘अपने मुंह मियां मिट्ठू‘‘ होकर रह जाता है। इसीलिए ‘‘मेरा देश महान’’ कहा गया है। जो ‘‘मैं + मैं’’ ‘‘हम’’ बनकर देश को मजबूती प्रदान करेगा। अतः आज के समय की आवश्यकता स्वयं को सुधारने की ही है। ‘मेरा देश महान’ के कुछ उदाहरण आगे आपके सामने प्रस्तुत है, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर मंथन करे कि निम्न घटनाएं मेरे देश को कितना ‘महान’ बनाती है।  

1. जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर की चीन से तुलनात्मक रूप से करते हुए भारत 2027 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्ल्ड रिकार्ड बनाने की आदत जो है, हमारी! बधाई?

2. हमारे देश में 15 न्यूज चेनल ‘‘नम्बर वन’’ है। परन्तु सूचना एवं प्रसारण विभाग सोये हुये हैं।

3. 27 मई 2022 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक कुत्ते को टहलाने के कारण दो आईएएस दंपति (पति-पत्नि) संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा को राष्ट्रीय राजधानी से क्रमशः लद्दाख और अरूणाचल प्रदेश में तबादला कर दिया गया। यानी कि ‘‘कुत्ते ने न घर का रखा ना घाट का‘‘। शायद नेता से ज्यादा ताकत  कुत्ते की? शायद इसी कारण से नेतागिरी में जब इस शब्द के द्वारा महिमा मंडित किया जाता है, तो बुरा नहीं माना जाता है?) 

4. आंतकवादी यासीन मलिक को टेरर फंडिग मामले में 25 मई 2022 को न्यायालीन उम्रकैद की सजा होने पर भी राजनेताओं (महबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुला) द्वारा हमदर्दी बताना व न्यायालीन आदेश का भी समर्थन न करना, उच्च कोटी के देशप्रेम का घोतक तो नहीं है? अथवा कहीं यह ‘‘मौसेरे भाइयों का दर्द छलकना तो नहीं‘‘?

5. स्वतंत्र भारत देश के अभी तक के इतिहास में जब ईमानदारी ‘‘गूलर का फूल’’ हो गई है, यह देश में पहला मामला है, जब 24 मई 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर बचाने के बजाए न केवल पकड़वाया, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाई कर बिना देर किये मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर आपराधिक कार्यवाही कर एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन मीडिया में इस तरह की त्वरित, चरित्र निर्माण करने वाली घटना की देशव्यापी चर्चा होने के बजाए, ज्ञानवापी मुद्दा ही मीडिया व जनता के बीच छाया रहा है। आखिर ‘जन’ व ‘तंत्र’ इतना निरीह क्यों हो गया है?

6. देश की लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में कोई तो एक बंदा हो, जो गइराई से जड़ जमाती मंहगाई की नींव को खोदने के लिए (जैसा कि धार्मिक स्थलों को खोदने के लिये) उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दे। या सिर्फ मंदिर-मस्जिदों के लिए ही न्यायालयों में याचिकाएं दायर होती रहेगी? कई महत्वपूर्ण बात महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर जनता को राहत पहंुचाने वाली उच्चमत न्यायालय, उक्त मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? जो देश की लगभग 90 प्रतिशत जनता से जुड़ा हुआ मामला है। 

7. 15 मई 2022 को देश के बैडमिंटन खेल के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी विजय, ‘‘थॉमस कप’’ पर भारत का कब्जा हो गया। 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को सीधे 3-0 सेट से हराकर ‘लक्ष्यसेन’ की टीम ने लक्ष्य प्राप्त कर 73 साल बाद रचा इतिहास। परन्तु इस खुशी में भारतवंशी लगभग नदारत, सिवाएं कुछ खेल प्रेमियों और राजनेताओं के औपचारिक बधाई संदेश को छोड़कर। हां प्रधानमंत्री ने जरूर फोन पर चर्चा कर व्यक्तिगत बधाई दी। क्या देश में उपलब्धियों का मतलब सिर्फ राजनैतिक या सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित है, जिन पर ही देशव्यापी प्रतिक्रियाएँ होती है? 

8. जेल में (फरवरी 2022) 100 दिनों से ज्यादा बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक वास्तव में नवाब होकर जनता के मालिक है। इसलिए उन पर नैतिकता के कानून की कोई कैंची ही नहीं चलती है। अतः वे बड़े ठाठ बाट से जेल में भी मंत्री बने हुये है। स्वतंत्र भारत के इतिहास की यह पहली अनोखी अंचभित करने वाली घटना है, जो संविधान की भावनाओं का साफ-साफ उल्लघंन प्रतीत होता है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शायद नैतिकता में पतन की इतने निचले स्तर की कल्पना स्वयं की ही नहीं थी, इसलिए ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने का कोई प्रावधान संविधान में रखा ही नहीं गया। क्या देश के समस्त मंत्रियों का आत्म स्वाभीमान मर गया है? जो जेल में रहकर मंत्री के इस्तीफे की दबाव पूर्वक मांग नहीं कर पा रहे है? क्यों नहीं वे न्यायालय की शरण ले रहे है? क्या इस ‘‘एक चुप सौ को हराए‘‘ नीति से उनके सम्मान पर भी प्रश्नवाचक चिंह नहीं लगता है? क्या इससे मंत्रिपद की गरिमा बिल्कुल भी घट नहीं गई है, जिसके गौरवपूर्ण आकर्षण के कारण ही तो राजनेता, मंत्री बनने के लिये मरे जाते है। 

9.अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को भी प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। परन्तु 24 घंटे बीत जाने के बावजूद न तो उन्होंने इस्तीफा दिया और न ही भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध बिगुल बजाने का अकेले दावा करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हे बर्खास्त किया है? वैसे 24 घंटे में भ्रष्ट्राचार के आरोप में ‘‘लोक सेवक’’ के जेल में बंद रहने पर उन्हे तुरन्त नौकरी से निलम्बित कर दिया जाता है। कई मामलो में न्यायालय ने विधायक/मंत्री को लोकसेवक माना है। 

10. आर्यन शाहरूख खान केस (अक्टूबर 2021) के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्रीज को बदनाम करने में अधिकतर मीडिया और राजनेताओं के परस्पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच आर्यन के खिलाफ कोई सबूत न होने पर अभियोजन द्वारा चार्जशीट में न केवल उसका नाम शामिल न करना, बल्कि यह कहना, कि उसने दूसरे लोगो को ड्रग्स लेने से रोका, यह ‘‘बालू की दीवार पर खड़े‘‘ अभियोजन के लिए हास्यादपद स्थिति नहीं है? वर्तमान एनसीबी, सीबीआई व ईडी इत्यादि के ताबड़तोड़ छापे राजनैतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के बीच एनसीबी की अभीयोजन टीम द्वारा पूर्व अभियोजन टीम को पूरी तरह से अस्वीकार (आर्यन के मामले में) करना सातवें आश्चर्य से कम नहीं? यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने आरोपी को अपराध से डिसचार्ज (निर्वहन) नहीं किया है। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में मीडिया द्वारा ट्रायल कर अभियोगी रिया चक्रवती को हत्या तक का अपराधी बताकर सजा देने की मांग भी कर दी गई। जबकि जांच के अंतिम निष्कर्ष में प्रकरण में  अधिकतम आत्महत्या का मामला का ही निकल पाया। आत्महत्या को प्रेरित करने का आरोप (धारा 306) भी नहीं पाया गया। 

11. मई 2022 में दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की पंजाब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी के परिवार की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस के विरूद्ध ही अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया व दिल्ली पुलिस के कहते पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक कर आरोपी को पंजाब पुलिस से छुड़वाकर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। देश के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है।

12. देश के इतिहास में पहली बार दो राज्यों असम-मिजोरम के बीच जमीन को लेकर जबरदस्त हिंसा व खुनी संघर्ष हुआ जिसमें पुलिस फोर्स की गोलियों में 5 पुलिस कर्मियों सहित 6 लोगों की जान चली गयी। 50 से अधिक घायल हो गये। 

13. उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खां के मंत्री रहते हुये जनवरी 2014 में  रामपूर स्थित डेयरी से 7 भैंसें चोरी हो गई। वारदात पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की और 24 घंटे बाद ही पुलिस ने भैंसें बरामद भी कर ली। परन्तु फिर भी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर की सजा दी गई।

14. वर्ष 1967 के बाद से देश में आया-राम गया-राम के चलते कई संयुक्त विधायक दल सरकारांे का निर्माण हुआ। परन्तु हद तो तब हो गई, जब हरियाणा की सियासत ने आया-राम गया-राम के दल-बदल के नए आयाम स्थापित करते हुए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का ही दल बदल करवा दिया व जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रातोरात बिना इस्तीफा दिये कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहलाने लगे। ‘‘को नृप हमहिं  का हानी‘‘।

15. तमिलनाडु के अरियालुर में 27 नवंबर 1956 को भीषण ट्रेन हादसा हुआ था. हादसे में करीब 142 लोगों की मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देकर वे देश के पहले ऐसे नैतिकता का उच्चतम मादंड स्थापित करते हुए राजनैतिज्ञ मंत्री सिद्ध हुये। यद्यपि इसके बाद नीतीश कुमार ने भी वर्ष 1999 में गैसला ट्रेन हादसे में 290 लोगों की मृत्यु होने के कारण इस्तीफा दिया था। तत्पश्चात् तत्कालीन रेल मंत्रियों सुरेश प्रभु, ममता बनर्जी ने भी भीषण रेल दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी, परन्तु नैतिकता का यह आवरण सिर्फ रेल मंत्रालय तक ही सीमित रहा।  

16. सरकार भले ही पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करने में अपनी भूमिका से इनकार करती है। परन्तु दिन प्रतिदिन, हफ्ता-पखवाड़ा डी़जल-पेट्रोल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि ‘‘चुनाव के समय’’ बिना किसी रूकावट के पूरी चुनावी अवधि में बिना नागा ‘‘अवकाश’’ ले लेती है। यह छुट्टी सरकार ही तो देगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं? ‘‘आदर्श चुनाव संहिता’’ लागू होते ही मूल्य वृद्धि भी ‘‘आदर्श’’ दिखने के लिए ‘‘रूक’’ जाती रही। इसे क्या कहा जाए ‘‘दो नावों की सवारी या फिर दोनों हाथों में लड्डू‘‘?

17. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में सीबीआई को सरकारी तोता निरूपित कर दिया है। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले और अन्य मामलों की सीबीआई जांच में केंद्र के हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। राजनैतिक हित के लिए सरकार जगह-जगह छापे लगवाती है। स्थिति अभी भी वही है परन्तु ‘मालिक’ अवश्य बदल गया है। 

18. पिछले कुछ समय से देश में सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यूरो), ईडी (प्रर्वतन निदेशालय), एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) एनसीबी (नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो) विजिलेंस आदि केंद्रीय एजेंसियों के छापे विरोधी दलों के नेताओं या उनके समर्थकों पर ही लग रहे हैं। सिवाय मध्यप्रदेश में एक छापा भाजपा समर्थक बिल्डर के विरुद्ध  अवश्य लगा था।

19. हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 30 साल में 54 बार तबादला (ट्रांसफर) किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड। जबकि इस अवधि में विपरीत सिंद्धान्तों वाली सरकारें आती जाती रही। लगता है कि ‘‘कुएं में ही भांग पड़ी है‘‘।

अंत में निष्कर्ष रूप में मेरा भारत देश महान इसलिए भी है क्योंकि उपरोक्त तत्वों की उपस्थिति व साथ के बावजूद देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा हैं। आइये ‘‘मेरे’’, ‘‘अपने’’ ‘‘हमारे’’, महान देश भारत को महान बनाने में अपना तुच्छ किंतु महान योगदान अवश्य करे।

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