बुधवार, 30 मई 2018

कर्नाटक के नाटक (घटनाक्रम) में न्यायपालिका की भूमिका क्या पूर्णतः न्यायोचित रही?

अन्ततः कर्नाटक में सियासी दाव पंेच आजमाने के बाद मात्र ढ़ाई दिन की बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार का अंत हो गया, जो होना ही था और अन्ततः नई सरकार चुनने का रास्ता साफ हो गया। अधिकांश राजनैतिक विश्लेषक भी उच्चतम न्यायालय (न्यायपालिका) की भूमिका को लेकर काफी संतुष्ट से दिखें। खासकर उच्चतम न्यायालय ने जब राज्यपाल द्वारा बहुमत के परीक्षण के लिये निधारित की गई समय सीमा 15 दिन से घटाकर 48 धंटे से भी कम कर दी, जो खरीद फरोख्त को रोकने में सहायक रही। 
आम चुनाव होने के बाद सरकार बनाने के लिये आमंत्रण दिये जाने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, कानून और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय मंे समय-समय पर प्रतिपादित सिंद्धान्तों की न्यूनतम जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक हैं। तभी कर्नाटक के मामले में राज्यपाल व उच्चतम न्यायालय की भूमिका की विवेक पूर्ण व न्याय सम्मत सही विवेचना हो पायेगी। यह तो स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं न केवल कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा स्थापित कानून और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बल्कि उच्चतम न्यायालय भी राज्यपाल की उक्त गैर संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने में असफल रहा। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री व (मुख्यमंत्री की सलाह पर) मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा के आम चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह बहुमत प्राप्त नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि बहुमत प्राप्त नेता के निर्णय पर पहुंचने का राज्यपाल का विवेक अंतिम हैं। इसके बावजूद समय-समय पर राज्यपाल के सरकार बनाने के निमत्रंण के निर्णय के विवेक को न्यायालयों में चुनौती दी जाती रही है। राज्यपाल के निर्णयों को कुछ अवसरों पर उचित ठहराया गया है, तो कुछ अवसरों पर गलत भी ठहराया गया हैं। राज्यपाल का बहुमत के प्रति निर्णय उसके विवेकाधीन है। परन्तु यह राज्यपाल का विवेक स्वेच्छाचारी व निरंकुश कदापि नहीं हो सकता, अपितु वह कानून व तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। 
एक बात और वर्तमान कर्नाटक संकट के सुलझाने के संबंध में कही जा रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. आर. बोम्बई के प्रकरण में जो निर्णय प्रतिपादित किया था कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा के धरातल पर ही होना चाहिए, उसे भी वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया। एस. आर. बोम्बई प्रकरण के अनुसार बहुमत के परीक्षण विधानसभा के धरातल पर ही होने चाहिये। परन्तु यह सिंद्धान्त ऐसी स्थिति हेतु प्रतिपादित किया गया था, जब कोई चुनी हुई स्थापित सरकार से विधायकगण या विधायको का कोई समूह या कोई पार्टी या दल समर्थन वापिस ले लेता है, तदनुसार उस सरकार के तथाकथित रूप से अल्पमत मे आ जाने की स्थिति में बहुमत सिद्ध करने का परीक्षण राज भवन में न होकर विधानसभा में होगा। 
लेकिन जहां तक आम चुनाव के पश्चात प्रथम बार सरकार बनाने के लिये आमंत्रण देने का प्रश्न है, संवैधानिक प्रारूप स्पष्ट है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाना चाहिए। यह भी चर्चा में हैं, कि किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में सबसे बडे़ दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल नेे आमंत्रित करना चाहिये। संविधान में यह भी स्पष्ट है कि राज्यपाल के विवेकानुसार जिस व्यक्ति कोे पूर्ण बहुमत प्राप्त होना समझा जाय, उसे ही सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाना चाहिए, फिर चाहे वह व्यक्ति एक दल का नेता हो या अनके समूहों के गठबंधन का नेता हो। ऐसा गठबंधन चुनाव पूर्व का या चुनाव परिणाम आने के बाद का भी हो सकता है। ऐसा कोई अनुच्छेद या नियम संविधान में नहीं है, जो चुनाव बाद के गठबंधन को बहुमत की स्थिति में सरकार बनाने से प्रतिबंधित करता हो। कर्नाटक के वर्तमान नाटक में यह स्पष्ट था, कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तीनो दल एक दूसरे के विरोध में ही लड़े थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के पश्चात, तुंरत कांग्रेस व जेडीएस गठबन्धित होकर एचड़ी कुमारस्वामी को गठबंधन दल का नेता चुन लिया गया। इस प्रकार विधानसभा में उनके गठबंधन की संख्या 115 अंक हो गई थी, जो बहुमत के आकड़े को पार कर गई थी। बहुमत न के होने बावजूद भाजपा को जब राज्यपाल नेे सरकार बनाने के लिये निमंत्रित किया था, तब उसके पास मात्र 104 सदस्य ही थे, जो बहुमत के आकड़े से 7 अंक कम थे। ये 7 अंक (सदस्य) कहां से और कैसे आयेंगें, इसका उल्लेख भाजपा द्वारा उसके सरकार बनाने के दावे वाले पत्र में नहीं किया गया था। संवैधानिक रूप से विधानसभा में दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी पार्टी के जब तक दो तिहाई संख्या से अधिक विधायक नहीं टूटते  है, तब तक विभाजन मान्य नहीं होता है, और तब व्हिप जारी होने की स्थिति में, व्हिप के विरूद्ध वोट ड़ालने वाले अथवा अनुपस्थित रहने वाले विधायकों की सदस्यता, समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार तत्समय कोई भी टूट का दावा, किसी भी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के संबंध में या अन्य दल के विधायको द्वारा भाजपा को समर्थन देने हेतु अस्तित्व में ही नही था। अतः स्पष्ट रूप से सरकार बनाने का दावा करते समय भाजपा अल्पमत में थी, और जेडीएस-कांग्रेस का गठबंधन बहुमत में था। तब संवैधानिक कानूनी व स्थापित परम्परा के अनुसार राज्यपाल का यही दायित्व था कि वे गठबंधन के नेता चुने गए एच.ड़ी. कुमारस्वामी को ही सरकार बनाने के लिए निमत्रिंत करते व उन्हे निश्चित समयावधि में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देते। 
जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो या और कोई भी अन्य दल सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहा हो, तभी सबसे बड़े दल के नेता को बुलाकर (चाहे वह दावा करे अथवा नहीं) निमंत्रण देने के पूर्व राज्यपाल को उससे सरकार बनाने के संबंध में चर्चा करनी चाहिये, कि क्या वह नेता सरकार बनाने में सक्षम है, और यदि हाँ, तो कैसे? तब बहुमत की स्थिति यदि राज्यपाल के विवेक की सतुंष्टि करके स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती हो, तभी राज्यपाल ऐसे नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकते है। अन्यथा विपरीत स्थिति में, राज्यपाल के पास ‘‘राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश’’ के अलावा ‘‘अन्य कोई विकल्प’’ शेष नहीं रह जाता है।
प्रस्तुत कर्नाटक प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया कि आमंत्रण देने के क्षण तक भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए वह निमत्रंण प्रारंभ से ही अवैध होकर शून्य है और इस कारण से सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिये था। इसीलिये जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्यपाल द्वारा बी.एस. येदियुरप्पा को सरकार गठित करने के लिये दिये गये आमंत्रण पत्र को चुनौती दी गई थी, तब उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक न लगाते हुए यदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। यदि तभी माननीय उच्चतम न्यायालय शपथ ग्रहण पर रोक लगाकर, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाकर नेता चुनने का निर्देश देती, तो सर्वथा झूठे बहुमत का दावा करने वालों की शेखी की हवा निकल जाती व दूध का दूध व पानी का पानी (के समान) निर्णय हो जाता और सत्ता के प्रभाव के, दुरूपयोग के बिना बहुमत का वास्तविक निर्णय हो जाता जो एक ऐतहासिक निर्णय होता। यद्यपि यह भी एक सत्य तथ्य हैं कि न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह विधायको की गिनती करता रहे। शायद इसी हिचकिचाहट के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिये राज्यपाल द्वारा दी गई समय सीमा को 15 दिन से घटाकर 48 धंटे से भी कम कर दी गई थी। फिर भी कभी न कभी उच्चतम न्यायालय को इस विवाद को अंतिम रूप से जरूर निर्णित करना ही होगा, ताकि भविष्य में चुनाव परिणाम आने के बाद त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में सबसे बडे़ दल की तुलना में यदि चुनाव पश्चात गठित कोई गठबंधन ‘‘बहुमत का स्वीकार योग्य साक्ष्य आधारित दावा’’ पेश करता है तो उनमे से आमंत्रित करने की प्राथमिकता का क्रम किस प्रकार रहेगा? शायद सरकार बनाने का प्रथम आमंत्रण सबसे बड़े दल (जिसे बहुमत प्राप्त नहीं है,) की तुलना में बहुमत वाले गठबंधन को दिया जाना ही उचित क्रम होगा। साथ-साथ बहुमत की सरकार स्थिर सरकार हो सकेंगी अथवा नहीं यह महत्वपूर्ण बिन्दू भी सरकार गठित करने के निमंत्रण देने में एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जब इस प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जायेगा तभी ऐसे विवाद की स्थिति, टलेगी और भविष्य में राज्यपाल के विवेक का इस तरह राजनीति से प्रेरित निरकंुश स्वेच्छाचारी उपयोग संभव नहीं हो पायेगा। 
                  !जय हिंद!  

मंगलवार, 22 मई 2018

‘‘बयान वीरो’’ के ‘‘बिगड़े बोल’’ पर ‘‘प्रतिबंध’’ के लिए ‘‘कानून’’ कब तक?

 आज कल ‘‘मीडिया’’ में ‘‘शर्मनाक’’ ‘‘विवादित’’ ‘‘बिगड़े बोल’’ की बहार आई हुई है। यह लगभग एक फैशन सा बन गया है और जो भी इस ‘‘फैशन’’ में भागीदार नहीं हो पाते है, उन्हे अपने ‘‘पिछड़े हुए’’ या ‘जड़ या रूढिवादी’ होने की ‘‘पदवी’’ मिलने की आशंका बनी रहती है।
यूँ तो पिछले काफी समय से यह देखा जा सकता है कि नेतागण ‘‘बिगड़े बोल’’ बोलकर और मीडिया को अपने ऊपर केन्द्रित करके उसे हथिया लेने में सफल हो जाते है। मीडिया भी जाने अनजाने में उनकी ऐसी धूर्ततापूर्ण करतूतों का शिकार बनते जा रहा है। इतना ही नहीं वर्तमान समय में बयान वीरों द्वारा मीडिया को अगवा किये जाने की घटनाएँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। या यूँ कहा जाय की यह मर्यादा की सीमा का उल्लघंन होते जा रहा हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
स्वतंत्रता को न केवल स्वच्छन्दता की सीमा तक वरण संवैधानिक सीमा से परे तो कतई हीं नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। हर चीज की सीमा के समान ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकतम सीमा भी बिगड़े बोल की प्रारंभिक सीमा तक ही सीमित है। आज जब साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले, शांति भंग करने वाले, देशद्रोह की सीमा में आने वाले समस्त कथन ‘अपराध’ की श्रेणी में आते है तब ऐसे वक्तव्य जिन्हे समस्त जन मानस अनावश्यक व अनर्गल मानकर उसकी आलोचना कर रहा होता हैं, तभी ऐसे बयान वीर उक्त वक्तव्यों से या तो मुकर जाते है या यह दर्शाने लगता है कि उनके कथनो को मीडिया द्वारा गलत ढंग से पेश किया जा रहा है या उनकेे कहने का यह मतलब नहीं था, या उनके कथन का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, या उसने ऐसा नहीं कहा, या प्रस्तुत कथन उस व्यक्ति का व्यक्तिगत वक्तव्य है, तथा वह कथन पार्टी या संगठन का मत नहीं है। असहनीय हो जाने की स्थिति में या अंत में ज्यादातर मुददों में प्रायः वह वक्ता माफी का रास्ता अपना लेता है तब ऐसे विवादित, गैर-जिम्मेदाराना बयानों के लिये व्यक्तिगत अथवा संस्थागत (यदि वह प्रतिनिधी रूप में देता है) कानून में कड़क सजा का प्रावधान क्या आज के समय की सभ्य समाज की आवश्यकता नहीं है। सजा भी ऐसी कड़क हो, ताकि बयानवीर लोगों को ऐसे बयान देने में पसीना छूटने लगे ताकि कि वेे हृदयघात के ड़र से भयभीत होकर ऐसे बयान देने से पीछे हटने लगें। कठोर सजा का प्रावधान कई कानूनों में आज कल किया जा रहा है। जैसे ‘‘पास्को कानून’’ में अभी हाल में ही दंड का प्रावधान किया गया हैं व अन्य क्षेत्रो में भी ऐसी ही कड़क सजा के प्रावधान किए जाने की मांग उठती जा रही है। 
ऐसे बयान जो देश को गुमराह करते हो, ऐसे बयान जो युवा पीढ़ी का अंधेरे में डाल देते हो, ऐसे बयान जो सामाजिक सौहार्द को खत्म कर देते हो, ऐसे बयान जिनसे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती हो, ऐसे बयान जो धार्मिक भाईचारे की कब्र खोद देते हो, ऐसे बयान जो देश में अविश्वास की खाई पैदा कर देते हो, ऐसे बयान जो जीवन की सहज, सरल, स्वाभाविक व्यवस्था को समाप्त कर देते है, तब ऐसे अनर्गल बयानों को भी दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया के अधीन लाकर दंडनीय अपराध बनाना समयाचीन व सर्वथा उपयुक्त होगा। 
क्या आज उपयुक्त समय नहीं है, जब ऐसे शर्मनाक बिगड़े बोल का संज्ञान योग्य अपराध की श्रेणी में लाकर उपयुक्त कानून बनाया जाये? विशेषकर ऐसी स्थिति में जब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हमारे भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक नागरिक के जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित, मर्यादित, सामाजिक, व संवैधानिक बनाने के साथ-साथ स्वतंत्रता के मूल सिंद्धान्त के लिए भी कानून बने हुए है। हमारे जीवन का हर पल व प्रत्येक संास (विभिन्न कानूनों द्वारा) निर्धारित सीमा से बंधी हुई है, जैसे की ‘‘दाये चलिये’’, ‘‘थूकना मना है’’, ‘‘धूम्रपान वर्जित है’’, ‘‘निधारित शांति क्षेत्र है’’, ‘‘हेलमेट पहनना आवश्यक है’’, ‘‘कार बेल्ट बाधना आवश्यक है’’, रात्रि 11 बजे के बाद डीजे बजाना वर्जित है’’ इत्यादि- इत्यादि। अतः इक्कीसवीं सदी में उत्पन्न ऐसे नये अपराध के लिए भी एक विशेष कानून बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है, यह एक गंभीर सोच का विषय है। कुछ क्षेत्र के तथाकथित नगण्य मानवाधिकारियों के द्वारा यह कहा जा सकता है कि ‘‘यह तो स्वतंत्रता पर चोट होगी’’ या यह मूलभूत अधिकारो का हनन होगा। यहां पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता व स्वच्छन्दता में भारी अंतर है।
प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक सीमा में रहकर बोलने व अपने विचारो को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी भी मूल अधिकार के समान बोलने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी संवैधानिक कर्तव्यों व नीति निर्देशक सिद्धान्तों के साथ-साथ उन समस्त सीमाओं में बधा हुआ है, जो देश के सामाजिक ताना बाना व देश की गरिमा को बनाये रखती है। इसलिए इन सबकी गरीमा को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए एक विशेष कानून की अत्यावश्यकता है, जो बयानों की सीमा तय करे और उसके लांघने वालो के लिए उसे संज्ञेय अपराध बनाएगा।  यद्यपि हमारा यह भी अनुभव है कि सर्वसम्मति होने के बावजूद महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में अभी तक लम्बित है व आज तक संसद से पारित होकर कानून नहीं बन पाया है। इसी तरह इस मुद्दे पर भी समस्त राजनैतिक दल शायद ही एक मत हो पाएँ। क्योकि यहाँ हमाम में सब नंगे हैं। इसलिये वे स्वयं के ऊपर प्रतिबंध लगाना-क्यों कर पसंद करेेंगे। इसके लिये तो जनता जर्नादन को ही आगे आना होगा। 

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